अपने देश में अलग अलग हैं शराब पीने के कानून

खुशी हो या गम, शराब बहाना बन जाती है। जश्न में भी शराब पी जाती है, चाहे वह शादी हो या किसी की बर्थ डे पार्टी। हर अवसर में रिश्तेदारों के साथ भारत में आम तौर पर लगभग हर अवसर पर तो नहीं लेकिन अधिकांश मौकों पर शराब अपना रंग दिखाती नजर आ जाती है। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे शराब पीने के कानूनों के बारे में। अपने देश के हर राज्य में अलग अलग हैं शराब पीने के कानून।
पिछले कुछ वर्षों में भारत में शराब की तलब काफी बढ़ी है, दुनिया भर में जितनी शराब बनाई जाती है, उसका पांच प्रतिशत भारतीय पी जाते हैं। ’लांसेट’ पत्रिका बताती है कि भारत में शराब का सेवन का दो तिहाई हिस्सा असुरक्षित, मुख्य रूप से अवैध है। देश के अधिकांश हिस्सों में जनजातीय, पिछड़े और मजदूर वर्ग के समुदायों में इससे अराजकता होती है।
राज्य सरकारों के लिए, तेजी से बढ़ते शराब उद्योग का मतलब केवल अपने खजाने को भरने भर से रह गया है। कुछ राज्यों में शराब की बिक्री से 20 फीसदी से अधिक राजस्व उत्पन्न होता है। शराब को नियंत्रित करने वाले कानून भारत के संविधान के 7 वें अनुच्छेद में राज्य सूची के तहत शामिल किए गए हैं। इसलिए, भारत में शराब से संबंधित कानूनों में कोई समानता नहीं है।
शराब के लिए कानूनी आयु
शराब के उपयोग और शराब की खरीद के लिए कानूनी आयु के संबंध में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं। सेवन की उम्र वह उम्र है जिस पर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से शराब पी सकता है। जबकि खरीद आयु वह उम्र है जिस पर एक व्यक्ति कानूनी रूप से लाइसेंस प्राप्त विक्रेता से शराब खरीदने का हकदार होता है। इस अंतर ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत भ्रम और अराजकता पैदा की है और भारत में शराब से संबंधित कानूनों को अप्रभावी सा कर दिया। महाराष्ट्र में शराब की खरीद के लिए कानूनी आयु 18 वर्ष है जबकि शराब के सेवन के लिए कानूनी आयु 25 है।
State (राज्य) | Legal Drinking Age (उम्र) |
आंध्र प्रदेश | 21 |
अरुणाचल प्रदेश | 21 |
असम | 21 |
चंडीगढ़ | 25 |
दिल्ली | 25 |
गोवा | 18 |
हरियाणा | 25 |
हिमांचल प्रदेश | 18 |
जम्मू-कश्मीर | 21 |
झारखण्ड | 21 |
कर्नाटक | 18 |
केरला | 21 |
महाराष्ट्र (वाइन) | 18 |
महाराष्ट्र(बियर) | 21 |
महाराष्ट्र (अन्य एल्कोहोलिक पदार्थ) | 25 |
मेघालय | 21 |
उड़ीसा | 21 |
पाण्डिचेरी | 18 |
पंजाब | 21 |
राजस्थान | 18 |
सिक्किम | 18 |
तमिल नाडू | 21 |
उत्तर प्रदेश | 18 |
उत्तराखंड | 21 |
पश्चिम बंगाल | 21 |
मध्य प्रदेश | 18 |
भारत में ड्राई स्टेट
भारत के कुछ राज्यों में शराब की बिक्री और खरीद पूरी तरह से प्रतिबंधित है और ये एक दंडनीय अपराध है। ये राज्य हैं:
गुजरात- बॉम्बे प्रोहिबिशन (गुजरात संशोधन विधेयक), 2009 में गुजरात में राज्यपाल की सहमति से पारित किया गया था।
बिहार- बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2016 के पारित होने के साथ शराब की बिक्री और कब्जा प्रतिबंधित था।
नागालैंड- 1989 में नागालैंड शराब कुल निषेध अधिनियम (“एनएलटीपी”) पारित करके शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
मणिपुर- इस पूर्वोत्तर राज्य, मणिपुर ने 1991 के मणिपुर शराब प्रोहिबिशन एक्ट को पास कर शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाया था।
लक्षद्वीप- लक्षद्वीप एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन लक्षद्वीप के बांगरमऊ द्वीप पर शराब उपभोग की अनुमति है।
भारत में ड्राई दिवस
भारत में ड्राई डेट वे हैं जिन पर राज्य के साथ साथ पूरे भारत में शराब की बिक्री बंद हैं और यह दिन गांधी जयंती (2 अक्टूबर), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) हैं।
ड्रंकन ड्राइविंग लॉ
ड्राइविंग मोटर वाहन अधिनियम के तहत नशे में गाड़ी चलाना एक दंडनीय अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 में कहा गया है कि:
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में धारा 185
नशे में व्यक्ति या ड्रग्स के प्रभाव के तहत किसी व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग, जो भी, ड्राइविंग करते समय या ड्राइव करने का प्रयास करते हैं, मोटर वाहन के अंतर्गत
(ए) है, उसके रक्त में, शराब 30 मिलीग्राम से अधिक है प्रति 100 मिलीलीटर एक सांस विश्लेषक द्वारा एक परीक्षण में रक्त का पता चला, या,
(बी) एक ऐसी दवा के इस प्रभाव में है कि वाहन पर उचित नियंत्रण रख पाने में असमर्थ होने के कारण, पहले अपराध के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जो छह महीने तक हो सकता है, या दो हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों के साथ विस्तार और एक दूसरे या उसके बाद के अपराध के लिए, यदि पिछले दो साल के लिए कारावास के साथ दो साल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या तीन हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है या दोनों ही।
सार्वजनिक पेय (पब्लिक ड्रिंकिंग)
सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने पर भारत में 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और यदि शराब पीने के बाद कोई कोहराम मचाता है तो जुर्माना 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। जेल की अवधि तीन महीने तक बढ़ सकती है।