अब ऑनलाइन मिलेगी घर पर पार्टी में शराब परोसने की इजाजत

अब पार्टी में मेहमानों को शराब परोसने के लिए ‘आकेजनल’ बार लाइसेंस के लिए जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सारा काम आनलाइन हो जाएगा। इसके लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा और अस्थाई बार लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा।

आबकारी आयुक्त धीरज साहू ने  बताया कि ‘अकेजनल’ बार लाइसेंस के लिए जन सामान्य को होने वाली दुश्वारियों के मद्देनजर यह व्यवस्था की गयी है। इसी तरह स्कूल-कालेजों या अन्य संस्थानों में शोध के लिए स्प्रिट और अल्कोहल के लिए आवेदन, शुल्क जमा करने और आपूर्ति की अनुमति की औपचारिकताएं आनलाइन ही पूरी की जाएंगी।

श्री साहू के अनुसार चालू आबकारी सत्र 2018-19 में राज्य में शराब और बीयर की बिक्री से पहली अप्रैल से अक्टूबर के अंत तक कुल 13, 125 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पिछले सत्र की इसी अवधि के मुकाबले करीब चार हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। आबकारी राजस्व में आए इस उछाल के पीछे शराब विक्रेताओं के सिण्डीकेट को तोड़ते हुए कारोबारियों के बीच बढ़ी प्रतिस्पर्धा के अलावा हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर प्रभावी रोक प्रमुख वजहें हैं।

चालू आबकारी सत्र में मार्च के अंत तक 29 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। बताते चलें कि पिछले आबकारी सत्र 2017-18 में 20,595 करोड़ रुपये के तय लक्ष्य के मुकाबले 17, 320 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। आबकारी आयुक्त ने बताया कि नकली और जहरीली शराब से होने वाली त्रासदियों के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा मृत्यु दण्ड जैसा सख्त प्रावधान किए जाने का भी असर पड़ा है।

आबकारी विभाग के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, संस्थानों में शोध के लिए स्प्रिट  और अल्कोहल की आपूर्ति की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की गई

 प्रदेश में अगले आबकारी सत्र 2019-20 के लिए शराब और बीयर की दुकानों के लाइसेंस आवंटन करने की तैयारी शुरू हो गयी है। पिछले दिनों आबकारी आयुक्त धीरज साहू ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को पत्र जारी करके इस बाबत जरूरी निर्देश दिये हैं।. समझा जाता है कि आगामी मार्च-अप्रैल में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से राज्य में शराब और बीयर की दुकानों का आवंटन पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। सबसे ज्यादा और त्रुटिरहित शराब और बीयर की बिक्री करने वाली दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा और बाकी दुकानों के लिए फिर से लाटरी निकलवायी जाएगी।

इस पत्र में 2018-19 के लिए ई-टेण्डरिंग से व्यवस्थित हुई सभी शराब और बीयर की दुकानों को पूरा ब्यौरा चार दिसम्बर तक विभागी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इस ब्यौरे में दुकान की आईडी, जिला, दुकान का नाम, लाइसेंसी का नाम, सह लाइसेंसी का नाम, लाइसेंसी का आधार नम्बर, पैन नम्बर, दुकान जहां स्थित है उस इलाके के आबकारी विभाग के सर्किल का विवरण शामिल होगा।

चीयर्स  डेस्क

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