अवैध शराब की बिक्री पर लगेगा रासुका व गैंगस्टर

यूपी में अवैध ,जहरीली व मिलावटी शराब से मौत के कई मामले सामने आए हैं, हाल ही में बाराबंकी में रामनगर के रानीगंज में ज़हरीली शराब पीने से 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से ही यूपी सरकार ने अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली थी। इसी के तहत यूपी सरकार ने अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब अवैध और जहरीली शराब को रखने, तस्करी करने और बेचने वालों के खिलाफ रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके लिए आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किया है। प्रदेश के मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों और आबकारी आयुक्त को प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है।
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प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों और आबकारी आयुक्त को निर्देशित किया है कि अवैध शराब से हुई जनहानि के मामलों में संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कराये जाये।
उन्होंने कहा कि विषाक्त शराब के सेवन से होने वाली जनहानि, अपंगता और गम्भीर शारीरिक क्षति के प्रकरणों में प्रभावी रूप से अभियोग पंजीकृत किये जायें।
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यदि दोषियों द्वारा अवैध शराब के निर्माण या तस्करी के कार्य की पुनरावृत्ति की जाती है तो उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अभियोग पंजीकृत करने पर भी विचार करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों और आबकारी आयुक्त को विभिन्न अभियोगों में अभियोजन की कार्रवाई विशेष न्यायालयों के समक्ष वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी/ जिला शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से प्रभावी रूप से सम्पादित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी जिले में विशेष न्यायालय का गठन नहीं हुआ है तो तत्काल अगली समन्वय समिति के माध्यम से गठन करना सुनिश्चित करें।